चंडीगढ़

25 सितंबर 2017

दिव्या आज़ाद 

पिछले साल चंडीगढ़ प्रशासन के एक कारपोरेशन सिटको के 24 कर्मचारियों को 58 वर्ष की उम्र में रिटायर कर घर बिठा दिया था को आज पुनः बहाल करने के आदेश दे दिए गए। इन 24 कर्मचारियों को आज सिटको ने पुनः नियुक्ति पत्र जारी कर दिये।
पिछले वर्ष सिटको ने कॉर्पोरेशन घाटे में होने का कारण बता कर इन कर्मचारियों को 2 वर्ष की एक्सटेंशन न देते हुए हटा दिया था। हटाए कर्मचारियों ने हाइकोर्ट में आदेश के खिलाफ याचिका दायर की। अदालत ने सिटको के आदेश को गलत मानते हुए कर्मचारियों को पुनः बहाल करने के आदेश दिया। लेकिन सिटको ने आदेश के विरूद्ध अपील की। लेकिन अदालत ने उसे भी रद्द करते हुए कर्मचारियों को बहाल करने के आदेश दिया। अदालत के आदेश न मानने पर अवमानना का नोटिस के बाद पिछले दिनों सिटको व प्रशासन अधिकारियो को कर्मचरियों को एक सप्ताह में बहाल करने को कहा नहीं तो अवमानना का मामले की कार्यवाही का सामना करने के आदेश जारी कर दिए । इस आदेश के बाद सिटको अधिकारियों ने कर्मचारियों को बहाल करने का फैसला किया ।

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