फ्लाइट में यात्री की मौत एडवोकेट भसीन ने भेजा कतर एयरलाइंस को कानूनी नोटिस, हर्जाने की मांग

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चंडीगढ़

24 जून 2021

दिव्या आज़ाद

पिछले दिनों कतर एयरलाइन्स की फ्लाइट नंबर QR162 डेनमार्क से अमृतसर आते हुए भारतीय मूल के यात्री 28 वर्षीय अभिषेक सरना की मौत पर एडवोकेट उज्जवल भसीन द्वारा कतर एयरलाइंस को कानूनी नोटिस भेज के कुछ जरूरी जानकारी और मुवक्किल के लिए हर्जाने की माँग करी हैं और नोटिस का जवाब ना देने पर एयरलाइन्स के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्यवाही शुरू करने की चेतावनी दी गई हैं। जानकारी देते हुए भसीन ने बताया कि कतर एयरलाइन्स की फ्लाइट नंबर QR162 में एयर इमरजेंसी के दौरान क्रू मेंबर्स ने भारी लापरवाही दिखाते हुए तत्त्काल इस्तांबुल एयरपोर्ट पर फ्लाइट को ना रोकते हुए 2 घंटे का सफर तय करके फ्लाइट कतर एयरपोर्ट पर लैंड करती हैं। जो यात्री के सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन हैं और ऐसे करते हुए क्रू मेंबर ने यात्री के जीवन को खतरे में डाल दिया एयरलाइन्स की लापरवाही इस हद तक बढ़ गई कि उन्होंने यात्री के परिवार से संपर्क करना भी जरूरी नही समझा और शव को एम्बेसी के हवाले कर दिया एम्बेसी के अधिकारियों की तरफ से परिवार को बताया गया कि जिस वक़्त एयरलाइस के द्वारा उनको शव दिया गया उस समय एअरलाइन्स द्वारा लापरवाही दिखाते हुए यात्री का कोई भी लगेज ओर दस्तावेज भी उन्हें नही सौपा गया था।

भसीन ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि मेरे मुवक्किल के बेटे अभिषेक सरना का कीमती जीवन बच जाता अगर कतर एयरवेज के कर्मचारियों द्वारा घोर लापरवाही ना दिखाई गई होती और इसलिए एयरलाइन्स मेरे मुवक्किल की क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी हैं। मेरे मुवक्किल को अपने बेटे की मृत्यु के कारण भारी नुकसान हुआ है और वह अभी भी आघात है। इस कानूनी नोटिस के माध्यम से पूछा गया है कि दोपहर 2.35 बजे उड़ान के बोर्डिंग से लेकर मेडिकल इमरजेंसी के संबंध में की गई घोषणा तक सभी विवरण प्रदान करें।

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